शराबबंदी निरोधात्मक कार्रवाई में पिछड़ी पुलिस, सीसीए कार्रवाई करने वाले जिले
भागलपुर न्यूज़: शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई में भागलपुर सहित अन्य जिलों की पुलिस पिछड़ गई है. पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में पता चला है कि मद्यनिषेध कानून का उल्लंघन करने वाले को गुंडा बनाने में तो पुलिस आगे है पर अन्य निरोधात्मक कार्रवाई में पुलिस पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है. भागलपुर सहित जिन 34 जिलों की पुलिस ने शराबबंदी कानून का उल्लंघ करने वालों के नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज किया है, उनमें लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, नवगछिया, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, बगहा, मोतिहारी, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा और पटना शामिल हैं.
कई जिले ऐेसे भी हैं जहां शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है. शून्य कार्रवाई वाले जिलों में किशनगंज, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा, रेल पटना, रेल मुजफ्फरपुर, रेल कटिहार और रेल जिला जमालपुर शामिल हैं. मद्यनिषेध के अधिकारी ने संबंधित जिलों के एसपी को व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेते हुए कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा है.
धारा 110 के तहत बांड भरवाने वाले जिले
शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों से सीआरपीसी की धारा 110 के तहत बांड भरवाने की कार्रवाई करने वाले सिर्फ छह जिले रहे जिनमें कैमूर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी शामिल हैं.
कानून का उल्लंघन करने वालों का डोसियर खोलने वाले जिले
शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों का डोसियर खोलने वाले 15 जिलों में कटिहार, पूर्णिया, नवगछिया, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, बेतिया, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कैमूर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा और पटना शामिल हैं.
मद्यनिषेध कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई करने वाले 10 जिलों में नवगछिया, कटिहार, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, कैमूर, नवादा, जहानाबाद, नालंदा व पटना शामिल हैं.