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बिहार | कोचिंग संस्थानों को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से 31 जुलाई को जारी आदेश की वैधता को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य की ओर से दायर अर्जी में कहा गया कि सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों को संचालित नहीं किये जाने से न सिर्फ कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने वाले शिक्षकों बल्कि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कोचिंग के छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है. अपर मुख्य सचिव के आदेश से सबसे ज्यादा छात्रों को नुकसान हो रहा है. गौरतलब है कि 31 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का टास्क सौंपा गया है. इसके बाद राज्यभर के सभी कोचिंग सेंटर सुबह से शाम चार बजे तक बंद रहते हैं. इसी आदेश की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई हैं.
छात्रों को नवीनतम तकनीक की दी जानकारी
आरपी शर्मा प्रौद्योगिकी संस्थान में अभियंता दिवस मनाया गया. बिहार अभियंत्रण विवि के कुलपति प्रो. सुरेश कांत वर्मा मुख्य अतिथि और सी- डैक पटना के निदेशक रितेश आर धोते विशिष्ट अतिथि थे. निदेशक प्रो. आमोद ठाकुर ने नवीनतम तकनीकी के महत्व को बताया. प्रोजेक्ट मॉडल, भाषण प्रतियोगिता और प्रश्न मंच के विजेताओं को सम्मानित किया गया.
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Harrison
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