मुंगेर न्यूज़: हिट एंड रन (तेज रफ्तार के कारण अज्ञात वाहन से टक्कर) मामले में पिछले एक साल से तीन दर्जन से ज्यादा मामले मुआवजा भुगतान के लिये जिले में लंबित है. परिवहन कार्यालय में 01 अप्रैल 22 से अब तक हिट एंड रन में मौत और दुर्घटना के कुल 39 आवेदन मुआवजा के लिए आया है.
इनमें से मौत मामले में 34 मृतक के परिजन तथा 05 घायलों द्वारा मुआवजा के लिए परिवहन कार्यालय में आवेदन दिया गया है.
क्या है मुआवजे का प्रावधान, पिछले वर्ष किया गया संशोधन वर्ष 2022 के पहले हिट एंड रन केस में 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता था. लेकिन पिछले वर्ष इसमें संशोधन किया गया और अब मुआवजे की राशि घटाकर 2 लाख रुपए कर दी गयी है. हिट एंड रन मामले में सभी तरह की जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मृतक के आश्रितों को 02 लाख रुपये तथा घायलों को 50 हजार रुपये के मुआवजे का भुगतान किए जाने का प्रावधान है. लेकिन विभाग द्वारा यह कहकर मुआवजा का भुगतान मृतक के आश्रितों को नहीं किया जा रहा है कि दिसंबर 22 से हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले में मुआवजा भुगतान पर रोक लगा दी है. हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा 27 मार्च 23 को जारी पत्र के आधार पर विभाग द्वारा मृतक के आश्रितों व घायलों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. डीएम द्वारा स्वीकृत हो चुके पांच आवेदनों को जेनरल इंश्योरेंस काउंसिल को भेज दिया गया है. शेष आवेदनों की जांच कराई जा रही है.