रोहतास न्यूज़: अवमानना मामले में अपर जिला जज-1 मनोज कुमार की अदालत ने पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सदर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर व पटना एसएसपी ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरती है. यही कारण है कि मामला कई साल से गवाही के लिए चल रहा है और कोई गवाह पेश नहीं हुआ. पटना एसएसपी को दीघा थाने के दारोगा को उपस्थित कराना था.
कोर्ट ने मामले में गवाही के लिए पेश नहीं होने पर डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डॉ. सज्जन कुमार सिंह तथा पटना के दीघा थाने में पदस्थापित दरोगा शंभू कुमार सिंह की गिरफ्तारी को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने मामले में पेश हुए गवाहों की शिकायत पर रोहतास
एसपी को टीम गठित कर जांच करने का भी आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने इंद्रपुरी थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
दुराचार के प्रयास और हत्या के प्रयास की प्राथमिकी इंद्रपुरी थाने में 31 अगस्त 2012 को दर्ज कराई गई थी. मामले के एक आरोपित का ट्रायल अपर जिला जज एक की अदालत में चल रहा है. कोर्ट ने मामले में गवाहों को पेश करने के लिए 25 फरवरी 2015 को नोटिस जारी किया था. इसके बाद गवाहों के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने 16 जुलाई 2019 को गैर जमानती वारंट जारी किया था.