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पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण को "पूरी तरह से वैध" घोषित किया और छह रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने इस अभ्यास को चुनौती दी थी, जिससे इसे फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी जे. की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।
“हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो उचित क्षमता के साथ शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य 'न्याय के साथ विकास' प्रदान करना है; जैसा कि दोनों सदनों (बिहार विधानमंडल के) के संबोधन में घोषित किया गया है और वास्तविक सर्वेक्षण में विवरण प्रकट करने के लिए न तो कोई दबाव डाला गया है और न ही उस पर विचार किया गया है और आनुपातिकता की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इस प्रकार विशेष रूप से व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह एक 'सम्मोहक सार्वजनिक हित' को आगे बढ़ाने के लिए है जो वास्तव में 'वैध राज्य हित' है,'' पीठ ने कहा।
इसमें कहा गया, ''हम रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं।''
छह रिट याचिकाएँ सामाजिक समूहों और व्यक्तियों द्वारा दायर की गईं थीं।
सर्वेक्षण का दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ और 15 मई को समाप्त होना था, लेकिन उच्च न्यायालय ने 4 मई को इस पर रोक लगा दी थी। पहला चरण जनवरी में आयोजित किया गया था।
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Triveni
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