बिहार
पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर लड़की के अपहरण मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाई
Rounak Dey
1 Oct 2022 6:20 AM GMT

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केस डायरी को पढ़ने के बाद चल रही जांच में चूक की ओर इशारा किया था।
पटना : मुजफ्फरपुर जिले में अपहरण के एक मामले में ''कागजी कार्रवाई'' से नाराज पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने के आदेश पर विचार करते हुए सीबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने पीड़िता के पिता राजन साह द्वारा दायर एक आपराधिक रिट आवेदन पर सुनवाई करते हुए नई दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला के निदेशक को आवश्यक प्रतिवादी बनाने के लिए ऑनलाइन कार्यवाही के माध्यम से आदेश पारित किया, जहां की वॉयस रिकॉर्डिंग वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए फिरौती देने वाले सहित अपराधियों की पहचान की जा सकती है।
अदालत ने सीबीआई के वकील से 17 अक्टूबर को आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया जब यह मामला अगली सुनवाई के लिए आएगा।
उच्च न्यायालय ने कठोर मौखिक टिप्पणी की और कहा, "यह अदालत शायद पिछले तीन महीनों से एसएसपी को उचित और वैज्ञानिक जांच के माध्यम से लड़की की बरामदगी के लिए बार-बार निर्देश देकर अपने धैर्य की परीक्षा ले रही है, लेकिन सब बेकार हो गया।"
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने इस अपहरण में मानव तस्करी के कोण की ओर इशारा करते हुए सुराग पाया था और केस डायरी को पढ़ने के बाद चल रही जांच में चूक की ओर इशारा किया था।
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