बिहार

झूठा हलफनामा जमा करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम-एसपी से 29 सितंबर तक मांगा जवाब

Renuka Sahu
28 Sep 2022 4:28 AM GMT
Patna High Court seeks reply from DM-SP of Aurangabad by September 29 on the matter of submission of false affidavit
x

न्यूज़ क्रेडिट : firstbihar.com

औरंगाबाद के डीएम और एसपी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। औरंगाबाद डीएम पर झूठा हलफनामा जमा करने का आरोप लगा है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। औरंगाबाद के डीएम और एसपी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। औरंगाबाद डीएम पर झूठा हलफनामा जमा करने का आरोप लगा है। इस मामले में अब पटना हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है और डीएम को तलब किया है। अब डीएम पर बड़ी कार्रवाई संभव है। वहीं, औरंगाबाद के एसपी से भी हाईकोर्ट ने एक मामले में जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने अतिक्रमण हटाने के बारे में हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसमें कहा गया था कि अब अतिक्रमण हटा दिया गया है। जब हाईकोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर से स्थल निरीक्षण जांच कराई गई तो इसकी हकीकत कुछ और निकली। यहां अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अब इस मामले में कोर्ट ने डीएम को तलब किया है।
इस मामले के बाद अब डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है। कोर्ट का कहना है कि डीएम जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे लोग जब कोर्ट में झूठा हलफनामा दायर करते हैं तब कैसे कोर्ट न्यायिक कार्य करेगा। कोर्ट ने डीएम को 29 सितंबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। वहीं, जिले के एसपी की भी मुसीबत अब बढ़ती हुई दिख रही है। हत्या के एक फरार अभियुक्त की कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसके बाद हाइकोर्ट ने एसपी को दो नवंबर को तलब किया है।
Next Story