बिहार

पटना हाईकोर्ट ने कहा- सीमांचल में चल रहे 'गुंडा बैंक' पर नकेल कसने के लिए एसआईटी का किया जाए गठन, जानें क्या है मामला

Renuka Sahu
13 Feb 2022 1:56 AM GMT
पटना हाईकोर्ट ने कहा- सीमांचल में चल रहे गुंडा बैंक पर नकेल कसने के लिए एसआईटी का किया जाए गठन, जानें क्या है मामला
x

फाइल फोटो 

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सीमांचल में चल रहे ‘गुंडा बैंक’ पर लगाम लगाने के लिए एडीजी डॉ. कमल किशोर सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया जाए।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सीमांचल में चल रहे 'गुंडा बैंक' पर लगाम लगाने के लिए एडीजी डॉ. कमल किशोर सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसआईटी में एडीजे के पसंद के अधिकारियों को शामिल किया जाए। वहीं, हाल के दिनों में सीमांचल क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री की भी जांच करने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि जांच में दोषी के खिलाफ एसआईटी कानूनी कार्रवाई करे।

न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सीमांचल में गरीब व जरूरतमंद लोगों को दबंग सूद पर पैसा देते हैं। पैसा समय पर नहीं चुकाने पर उनकी जमीन अपने नाम लिखा लेते हैं। जमीन का दाम ज्यादा होने और दिये गये पैसा कम होने पर बाकी पैसा देने का आश्वासन दे जमीन लिखवा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरे परिवार को मृत पाया जाता है।
कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठने वाला है। दोषियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत सजा दिलाने में पीछे नहीं रहेगा। कोर्ट ने कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुए ट्रिपल मर्डर के दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी तथा उसके चार वर्षीय पुत्र मृत पाए गए थे। पुलिस उसे आत्महत्या कह चुप बैठ गई। जबकि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि 80 लाख रुपये में बिकी जमीन का हिस्सा उसे नहीं दिया गया। फिर वह क्यों अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करेगा। कोर्ट ने एसआईटी को सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
Next Story