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याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा आदेशित जाति सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ की सुनवाई के बाद अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए वकील ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
उन्होंने कहा, "हमें उस आदेश का विवरण नहीं पता है जो अदालत द्वारा सर्वेक्षण पर रोक लगाने के कुछ ही महीने बाद आया है। खुली अदालत में पीठ ने कहा कि वह सभी याचिकाओं को खारिज कर रही है।"
उन्होंने कहा, "फैसले की प्रति मिलने के बाद हम और कुछ कह पाएंगे। बेशक, फैसले का तात्पर्य है कि राज्य सरकार सर्वेक्षण कर सकती है। हालांकि, हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।"
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Triveni
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