Patna: अदालत ने धर्मवीर हत्याकांड के आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई
पटना: बिन्द थाना क्षेत्र के मसिया गांव में धर्मवीर पासवान की हत्या की मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है.
जुर्माना नहीं जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. व्यवहार न्यायालय के विशेष एससी-एसटी न्यायाधीश सह एडीजे छह धीरज कुमार भास्कर ने मसिया बिगहा गांव के प्रभात महतो को सजा सुनायी. हत्या के अलावा जानलेवा हमला, शस्त्रत्त् अधिनियम व एससी-एसटी एक्ट में भी उसे सात, तीन व दो साल की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी राणा रणजीत सिंह ने नौ लोगों की गवाही करायी थी. उन्होंने बताया कि फरवरी 22 को आरोपित गांव की एक महिला को गाली दे रहा था. धर्मवीर बीच-बचाव करने गये थे. इसी बीच आरोपित ने उन्हें गोली मार दी. इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गयी थी. गोली लगने से छोटन पासवान जख्मी हो गया था.
नूरसराय में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार: स्थानीय पुलिस ने थरथरी थाना क्षेत्र के अतवलचक गांव से की रात कुख्यात बदमाश प्रदुम्न कुमार उर्फ लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.
थानाध्यक्ष रजनीश कुमार ने बताया कि उसके खिलाफ जिले के कई थानों में मुकदमा दर्ज है. हिलसा, नूरसराय, अस्थावां में प्राथमिकी दर्ज है. वह शराब के मामले का भी आरोपित है. छापेमारी टीम में राजेश ठाकुर, संजीव कुमार, मनोज कुमार पंडित आदि मौजूद थे.
कार से बैट्री चुराने वाले दो गिरफ्तार: सदर थाने की पुलिस ने शहर के जमालपुर और मटोखर मोहल्ले में छापेमारी कर चुरायी गयी बैट्री के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में जमालपुर के नीतीश यादव और मटोखर के चंदन यादव है. थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 18 की रात को गोला रोड में दोनों ने एक कार से बैट्री चुरायी थी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान की गई.