
Bihar बिहार: पटना की एक कोर्ट ने मंगलवार को मशहूर शिक्षक फैसल खान, जिन्हें ‘खान सर’ के नाम से जाना जाता है, की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उनके वकील ने इस फैसले की जानकारी दी।
यह मामला उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई फायरिंग घटना से जुड़ा है, जिसमें उनके गार्ड द्वारा कथित रूप से गोली चलाने की घटना सामने आई थी। बताया जाता है कि लगभग एक सप्ताह पहले कुछ बदमाशों ने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी।
इसी घटना के आधार पर कदमकुआं थाने में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें फैसल खान सहित अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए थे। FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई थीं।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज ने मामले से जुड़े तथ्यों और प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार किया। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि खान सर की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं की जाएगी और अगली सुनवाई तक इस पर रोक रहेगी।
अदालत ने पुलिस को केस डायरी और संबंधित दस्तावेज पेश करने का भी निर्देश दिया है, ताकि मामले की विस्तृत जांच और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
इस फैसले से खान सर को फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है। उनके वकील ने कहा कि कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा दर्शाता है और आगे की सुनवाई में सभी तथ्यों को सामने रखा जाएगा।
वहीं पुलिस की ओर से इस मामले में जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कोचिंग सेंटर में हुई फायरिंग और उसके बाद की घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं।
फिलहाल, कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले में अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।





