बिहार

आउटसोर्सिंग से होगी टैक्स की वसूली

Admin Delhi 1
17 March 2023 12:28 PM GMT
आउटसोर्सिंग से होगी टैक्स की वसूली
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गया न्यूज़: बोधगया नगर परिषद होल्डिंग टैक्स की वसूली अब आउटसोर्सिंग एजेंसी से कराएगी. आउटसोर्सिंग के लिए एजेंसियों की टेंडर प्रक्रिया होगा. आउटसोर्सिंग के जरिए नियमानुसार संपत्ति कर वसूली के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा. एजेंसी से इकरारनामे के तहत संपत्ति कर की वसूली और भुगतान सीधे नगर परिषद द्वारा किया जाएगा. होल्डिंग का असेसमेंट कराने और सड़कों का वर्गीकरण करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. जिसका नेतृत्व कार्यपालक अभियंता करेंगे.

बोधगया नगर परिषद ईओ संतोष कुमार रजक ने बताया कि होल्डिंग टैक्स वसूली का काम आउटसोर्स एजेंसी को देने से पहले होल्डिंग का सर्वे और असेसमेंट कराया जाएगा. नगर परिषद में उत्क्रमित होने के बाद जो नया वार्ड जुटें हैं. वहां शहरी सुविधा बहाल कराई जाएगी. सड़कों का वर्गीकरण किया जाएगा ताकि टैक्स वसूली उस अनुरूप हो सके. इसके बाद नगर परिषद के आय के स्रोत बढ़ेगा.

वहीं शहर में होर्डिंग लगाने के लिए निगम टेंडर करेगा.विज्ञापन नियमावली के अनुसार होर्डिंग व बैनर पोस्टर लगाने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया होगी. टेंडर में भाग लेने वाले को पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि बिना अनुमति होर्डिंग लगाना गैर कानूनी है. नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर या किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार करने के लिए नगर परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य है. इसके लिए नगर परिषद टैक्स लेगी.

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 (1) के अनुसार भूमि, भवन, दीवार में होर्डिंग बिना अनुमति का नहीं लगाना है. अधिनियम के तहत यह गैर कानूनी है. इसके विरुद्ध नगर परिषद को जुर्माना वसूलने का अधिकार है. शहर में जहां-तहां विभिन्न कंपनियों के अवैध रूप से होर्डिंग लगा दिये गये हैं. ऐसे होर्डिंग को जब्त कर उसके प्रोपराइटर या फिर कंपनी के विरुद्ध जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जायेगी.

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