भागलपुर न्यूज़: सजौर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में घटित विस्फोटक अधिनियम और हत्या के प्रयास मामले में अभियोजन स्वीकृति की मूल कॉपी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जज ने नाराजगी जताई है. एडीजे-16 विश्व विभूति गुप्ता की अदालत ने इसको लेकर डीएम को लिखा है.
कोर्ट का कहना है कि अभियोजन स्वीकृति के आदेश की मूल कॉपी नहीं मिलने की वजह से कांड के निष्पादन को लेकर सुनवाई नहीं हो पा रही है, जबकि विचारण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. कोर्ट का कहना है कि जब अभियोजन की स्वीकृति आदेश को लेकर पूछा गया तो वरीय उपसमाहर्ता के यहां से 19 नवंबर 2022 को बताया गया कि स्वीकृति आदेश छह जनवरी 2020 को ही उपलब्ध करा दिया गया है. उप समाहर्ता कार्यालय से उस आदेश की फोटो कॉपी उपलब्ध कराई गई. कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त पिछले चार साल से जेल में बंद है. ऐसे में चार्जशीट के साथ अभियोजन स्वीकृति के आदेश की मूल कॉपी किस पदाधिकारी की लापरवाही से कोर्ट में समर्पित नहीं किया गया उस पदाधिकारी को चिह्नित कर उचित कार्रवाई के लिए कोर्ट ने लिखा है.