बिहार

हर्ष फायरिंग में आयोजकों पर भी शिकंजा कसेगा

Admin Delhi 1
15 Jun 2023 6:22 AM GMT
हर्ष फायरिंग में आयोजकों पर भी शिकंजा कसेगा
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पटना न्यूज़: बिहार में अब हर्ष फायरिंग में कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की गई है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों व वरीय पुलिस अधीक्षकों को हर्ष फायरिंग मामले में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है.

पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बिना वजह अगर कोई व्यक्ति अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. अमूमन, हर्ष फायरिंग के बाद वहां एकत्र लोग भाग खड़े होते हैं, ऐसे में दोषी व्यक्ति की पहचान को लेकर आयोजक को भी कानूनी दायरे में लिया जाएगा और उससे आवश्यक पूछताछ की जाएगी.

श्री गंगवार ने कहा कि लोगों के दिमाग में यह बात बैठा हुआ है कि हथियार का लाइसेंस मिल गया है तो वे उससे कभी भी फायरिंग कर सकते हैं. जबकि, हथियार का लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है. उसके लिए कारतूस भी निर्धारित है. किंतु मुनासिब कारण नहीं बताए जाने पर संबंधित व्यक्ति का शस्त्रत्त् लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है. साथ ही, दो साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दंड दोनों एक साथ दिया जा सकता है.

एडीजी ने इस संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत आयुध अधिनियम 1959,आयुध संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 25 में उपधारा 09 की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अनुष्ठानिक या हर्ष फायरिंग को इसमें स्पष्ट भी किया गया है, जिसमें जनसभा, धार्मिक स्थानों, विवाह समारोह व अन्य उत्सवों में होने वाली गोलीबारी शामिल है.

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