रोहतास न्यूज़: अदालती आदेश की अवहेलना कर गलत रिपोर्ट पेश करने पर अपर जिला जज पांच रजनी कुमारी की अदालत ने सासाराम नगर थानाध्यक्ष के वेतन से आठ हजार रुपए कटौती करने का आदेश दिये हैं. कोर्ट ने इस संबंध में एसपी को पत्र जारी किया है. साथ कटौती की गई राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने एसपी से नगर थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिये हैं. साथ ही कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.
बताया जाता है कि नगर थाना कांड संख्या 329/2001 के आरोपित छोटू मियां उर्फ सरफराज मियां मोहल्ला बड़ा शेखपुरा सासाराम को पेश कराने को ले एक नवंबर 2022 व 10 जनवरी 2023 को नगर थानाध्यक्ष को एसपी को कोर्ट ने पत्र जारी किया था. इस पर नगर थानाध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया. नगर थाने के दारोगा विजय कुमार ने पत्र दिया. जिसमें कहा कि अभियुक्त पर माननीय न्यायालय से स्थायी वारंट निर्गत है. अभियुक्त को खोजने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वह फरार पाया गया.
इस पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी व कहा कि यह जवाब असंतोषजनक है. जबकि न्यायालय द्वारा कुर्की-जब्ती का आदेश निर्गत किया गया है, जो अप्राप्त है. इससे जाहिर होता है कि अभियुक्त को पेश करने में पुलिस प्रशासन विफल है. इस कारण वाद की कार्यवाही अग्रसर नहीं हो रही है. पुराने वादों में उच्च न्यायालय पटना से त्वरित निष्पादन का निर्देश है. चूंकि सासाराम नगर थानाध्यक्ष को स्वयं स्पष्टीकरण दाखिल करना था. लेकिन, उन्होंने अपने थाने के दारोगा से प्रतिवेदन भेजा. जो कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में घोर उपेक्षा का बर्ताव जाहिर होता है.