आदेश: भोजपुर के डीएम-एसपी के वेतन से करें 10-10 हजार की कटौती
रोहतास न्यूज़: अदालत के आदेश की लगातार हो रही अवहेलना पर अब कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. मामले में अपर जिला जज एक मनोज कुमार की अदालत ने भोजपुर के डीएम व एसपी के वेतन से 10-10 हजार रुपए कटौती के आदेश दिए है.
साथ ही कोर्ट ने भोजपुर के ट्रेजरी ऑफिसर को कोर्ट ने पत्र जारी करने का आदेश दिया है और कहा है कि दोनों अधिकारियों के वेतन से 20 हजार रुपए कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करें व न्यायालय को 26 अप्रैल से पहले इसकी प्रतिवेदन पेश करें. वहीं कोर्ट ने भोजपुर एसपी व आरा नगर थानाध्यक्ष को अगली तिथि पर अदालत में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है.
कोर्ट का कहना है कि भोजपुर एसपी व आरा नगर थानाध्यक्ष बताएं कि क्यों नहीं दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने मामले से डीजीपी पटना व अभियोजन प्रशाखा के निदेशक को भी मामले से अवगत कराया है. सात मार्च 2017 को दरिगांव थाना क्षेत्र के हनुमान धारा से पुलिस ने हथियार बरामद की थी. प्राथमिकी तत्कालीन दरिगांव थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज करायी गई थी. मामले का एक किशोर आरोपित को आब्जर्वेशन होम आरा भेजा गया था. इसके बाद से उसकी अदालत में पेशी नहीं हो सकी है. कोर्ट ने कई बार पत्राचार भी किया था. कोर्ट का कहना है कि पांच अगस्त 2018 से लेकर दो मार्च 2023 तक कई बार पत्राचार किया गया. लेकिन, आरोपित किशोर को पेश नहीं किया गया. इस पर कोर्ट ने स्थगन व्यय के रूप में भोजपुर के एसपी व डीएम पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.