मुंगेर: नाबालिग से गैंग रेप मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार चौधरी ने एक अभियुक्त को ( अंतिम सांस तक ) आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय ने बिहार प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 7 लाख रुपया मुआवजा राशि देने का निर्देश भी दिया है. पॉक्सो के विशेष न्यायालय में खड़गपुर थाना कांड संख्या 215/21 में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त मो.नजीम को धारा 4(3) पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. साथ ही धारा 6(जी) पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
मामले में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक प्रियतम कुमार वैश्य ने बहस में भाग लिया. उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 21 को गांव के ही युवक मो.नजीम ने रात में पीड़िता को फोन कर बुलाया. इसके बाद मो.नजीम ने अपने सहयोगियों के साथ पीड़िता के साथ गैंग रेप किया. मामले में मो.नजीम पर पूर्व में आरोप सिद्ध हो चुका था. न्यायालय ने मो.नजीम को सजा सुनाई.
अलग-अलग गांव में बिजली चोरी में छह पर प्राथमिकी
हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के अलग-अलग गांव में बिजली विभाग के द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाया गया. जिसके तहत अवैध रूप से मीटर बाइपास कर बिजली चोरी करने मामले में कुल 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है. शामपुर विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के कनीय अभियंता रामकिशोर कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान लोहची गांव निवासी एक तथा नाकी गांव निवासी तीन उपभोक्ता को बिजली चोरी कर इस्तेमाल करते पाया गया. वहीं दूसरी ओर खड़गपुर विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के कनीय अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि नगर के संत टोला निवासी दो उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने मामले में खड़गपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है एवं जुर्माना किया गया है.