बिहार

दुष्कर्म के मामले में ठहराया एक को दोषी, चार बरी

Admin Delhi 1
1 April 2023 12:01 PM GMT
दुष्कर्म के मामले में ठहराया एक को दोषी, चार बरी
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मधुबनी न्यूज़: पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के शम्भू मुखिया को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 11अप्रैल को सुनवाई होगी. अन्य चार आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में मुक्त किया गया. गौरतलब है कि 10 मार्च 2017 को सभी आरोपितों ने मिलकर शादी की नीयत से पीड़िता का अपहरण कर लिया. पीड़िता ढाई महीने के बाद बरामद हुई थी. पीड़िता के परिजन ने 23 मार्च 2017 को कुशेश्वरस्थान थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस अनुसंधानक ने अभियुक्तों के विरुद्ध 30 अप्रैल 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी. अभियुक्त शम्भू मुखिया नौ अप्रैल 2018 से ही हिरासत में है.

शराब पीकर पत्नी से मारपीट, धराया

हावीडीह गांव के मो. हमीद को शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करना महंगा पड़ गया. 112 नंबर पर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

बहेड़ी थाना के हवाले कर दिया. थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने बताया कि ब्रेथ एनालाइजर से जांच में अल्कोहल की पुष्टि होने के बाद कांड संख्या 79/23 दर्ज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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