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गया। छह वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया । पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत में अभियुक्त इमामगंज थाना के दुबहल गांव निवासी भोला यादव को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले की सूचक पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी । उसने प्राथमिकी में कहा कि 23 मार्च 2020 को पीड़िता की मां जब अपने छोटे बेटे के ईलाज के लिए दवा लाने गई थी। उसकी 6 वर्षीय बेटी अपने घर आ रही थी । इसी क्रम में रास्ते मे सुनसान देखकर अभियुक्त भोला यादव उसे लेकर पहाड़ी की तरफ ले गया तथा उसके साथ छेड़खानी किया जब वह चिल्लाई तो गांव के लोग पहुंच गये और घटनास्थल पर ही अभियुक्त को पकड़ लिया । इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार गुप्ता ने बहस की । मामला इमामगंज थाना कांड संख्या 46 /2020 से जुड़ा हुआ है । अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 17 अगस्त को निर्धारित किया है।
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