बिहार

राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए पेंडिंग पड़े वादों का होगा ऑन स्पॉट निपटारा- जिला जज

Shantanu Roy
18 Nov 2021 8:58 AM GMT
राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए पेंडिंग पड़े वादों का होगा ऑन स्पॉट निपटारा- जिला जज
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कोरोनाकाल में लंबे समय तक न्यायालयों में सुनवाई बंद रहने से लंबित हुए वादों को अब लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जा रहा है. ऐसे में रोहतास जिले में आगामी 11 दिसंबर 2021 को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) को लेकर रोहतास जिला न्यायिक प्रशासन अभी से सक्रिय है.

जनता से रिश्ता। कोरोनाकाल में लंबे समय तक न्यायालयों में सुनवाई बंद रहने से लंबित हुए वादों को अब लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जा रहा है. ऐसे में रोहतास जिले में आगामी 11 दिसंबर 2021 को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) को लेकर रोहतास जिला न्यायिक प्रशासन अभी से सक्रिय है. रोहतास के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव (District Judge Arun Kumar Srivastava) ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया जाएगा.

11 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. साथ ही जिले के तमाम न्यायालयों से वैसे मामलों की सूची संग्रहित की जा रही है, जो मामले सुलह योग्य हैं. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया जाएगा. इसके लिए सासाराम के अलावा डेहरी और बिक्रमगंज के न्यायालय से सुलह योग्य मामलों की सूची मांगी गई है. ताकि उन वादों पर आगे कार्रवाई की जा सके. बता दें कि इस लोक अदालत में बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, नापतोल विभाग, बैंकों से संबंधित मामले, पारिवारिक बंटवारा सहित विभिन्न अन्य मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया जाएगा. गौरतलब है कि अदालतों में लगातार बढ़ रहे मामले को जल्द निपटाने के लिए लोक अदालत सबसे कारगर साबित हो रहा है. लोक अदालत लगातार बढ़ रहे मामलों के बोझ और आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से लोक अदालत का महत्व काफी बढ़ता जा रहा है.


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