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बिहार | जातिगत गणना आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज बड़ा फैसला लिया है. जनरल केटेगरी से आने वाले लोगों के लिए EWS के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. इसके अलावा नीतीश केबनिट में 14 एजेंडा पर मुहर लगी है. इनमें सबसे प्रमुख यह है कि अब उच्च न्यायिक सेवा में भी आरक्षण दिया जाएगा।
बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियामवली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर मुहर लगी है. बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. इसके जरिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
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Harrison
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