रोहतास: नगर निकायों में घर बनाना अब महंगा होगा. यूडीएचडी ने मकान बनाने से पूर्व नक्शा पास कराने पर लगने वाले कर की राशि में वृद्धि कर दी है. कर की राशि में 10 गुणा वृद्धि हुई है. नगर निगम क्षेत्र में पूर्व में एक कट्ठे की जमीन पर आवासीय एक तल्ला मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में एक हजार रुपए कर के रूप में देना होता था. वहीं अब नए नियम के अनुसार 10 हजार कर के रूप में देना होगा. जबकि व्यवासायिक एक कट्ठे जमीन पर एक तल्ला मकान के निर्माण पर मकान निर्माता को 20 हजार रुपए कर के रूप में देना होगा. जिससे मकान निर्माता को मकान निर्माण में आने वाली खर्च में बढ़ोतरी हो जाएगी.
वर्तमान में यूडीएचडी द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन में आवासीय व व्यवासायिक का कहीं कोई जिक्र नहीं है. विभाग का पत्र नगर निकायों में प्राप्त होने के बाद नगर निकायों के कर्मियों, वास्तुविदों के साथ घर बनाने की इच्छा रखने वालो लोगों की भी चिंता बढ़ गई है. वहीं विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार वर्तमान में निर्धारित कर में एक अप्रैल 2024 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही गई है. पांच सितंबर को यूडीएचडी विभाग के द्वारा जारी पत्र के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में जी+2 के मकान के निर्माण से पूर्व नक्शा पास कराने पर 80 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर का दर निर्धारण किया गया है.
वहीं जी+3 व जी+5 में दर बढ़कर 100 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर हो गया है. जबकि जी+5 से उपर के मकान के लिए नक्शा पास कराने पर 120 रुपए प्रति स्क्वायार मीटर कर के रूप में नगर निगम को देना होगा. जबकि पूर्व में नगर निगम में आवसीय मकान का नक्शा पास कराने में 10 रुपए प्रति स्कवायर मीटर व व्यवसायिक निर्माण में 20 रुपए स्कवायर मीटर लिया जाता था.
नए नोटिफिकेशन के अनुसार नगर परिषद क्षेत्रों में जी+2 के मकान के निर्माण से पूर्व नक्शा पास कराने पर 60 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर का दर निर्धारण किया गया है.
वहीं जी+3 व जी+5 में दर बढ़कर 80 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर हो गया है. जबकि जी+5 से उपर के मकान के लिए नक्शा पास कराने पर 100 रुपए प्रति स्क्वायार मीटर कर के रूप में नगर परिषद को देना होगा. नगर परिषद क्षेत्र में पूर्व में आवासीय नक्शा पास कराने के लिए छह रुपए स्क्वायर मीटर व व्यवसायिक निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में 12 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से कर देना पड़ता था. वहीं नगर पंचायत या ग्राम पंचायत में नए नोटिफिकेशन के अनुसार जी+2 के मकान के निर्माण से पूर्व नक्शा पास कराने पर 40 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर का दर निर्धारण किया गया है. वहीं जी+3 व जी+5 में दर बढ़कर 60 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर हो गया है. जबकि जी+5 से उपर के मकान के लिए नक्शा पास कराने पर 80 रुपए प्रति स्क्वायार मीटर कर के रूप में नगर पंचायत व ग्राम पंचायत को देना होगा. पूर्व में आवासीय नक्शा पास कराने के लिए चार रुपए स्क्वायर मीटर व व्यवसायिक निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में आठ रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से कर देना पड़ता था.