बिहार
मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, ये रही वजह
Renuka Sahu
21 Dec 2021 6:32 AM GMT
x
फाइल फोटो
अदालती आदेश के बावजूद पटना हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष का हाजिर नहीं होना महंगा पड़ा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अदालती आदेश के बावजूद पटना हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष का हाजिर नहीं होना महंगा पड़ा। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। बुधवार को उन्हें कोर्ट में हाजिर कराने की जिम्मेवारी पुलिस को दी है।
न्यायमूर्ति पीबी बैजंथरी की एकलपीठ ने अभिनव कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया। जिला उपभोक्ता फोरम में अनुकंपा पर बहाली नहीं होने के कारण कोर्ट ने पिछले दिनों उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को फौरन निर्णय लेकर जवाब दायर करने का आदेश दिया था। तब भी अध्यक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि मुजफ्फरपुर के डीएम की अध्यक्षता में वर्ष 2019 में जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति ने आवेदक के नाम की अनुशंसा कर भेज दी थी। बहाली नहीं किये जाने पर कोर्ट ने अध्यक्ष को तुरंत बहाली कर कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा, पर आदेश के बावजूद कोई करवाई नहीं की गई। सोमवार को उपभोक्ता फोरम न कोई जवाब नहीं दिया गया व न ही अध्यक्ष पेश हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया। मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 22 दिसंबर तय की गयी है।
Next Story