
Bihar बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा में जाने के बाद Z-प्लस सिक्योरिटी कवर मिलेगा। यह जानकारी राज्य के होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में दी गई है। CM के तौर पर, कुमार को राज्य के बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट, 2000 के तहत स्पेशल सिक्योरिटी कवर मिला हुआ था, जो प्रधानमंत्री के लिए बने SPG एक्ट पर आधारित है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कुमार को सिक्योरिटी देने का फैसला JD(U) प्रेसिडेंट के जल्द ही पार्लियामेंट जाने को देखते हुए लिया गया, जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। कुमार, जो 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने गए थे, इस महीने रिटायर हो रहे सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पदभार संभालेंगे।
राज्य में पांच राज्यसभा सीटों के लिए हर दो साल में होने वाले चुनाव हुए थे, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म होगा।
ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमार, जिन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता छोड़ दी थी, राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने से पहले या कुछ दिनों बाद CM का पद छोड़ सकते हैं।





