बिहार
बिहार में 21 जनवरी तक नाईट कर्फ्यू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान
Deepa Sahu
4 Jan 2022 3:38 PM GMT
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नाईट कर्फ्यू
बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ़्तार के चलते राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाईट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी. नाईट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लगाया गया हैं, ये बुधवार से प्रभावी ढंग से लागू हो जाएगा, इस दौरान अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा. अंतिम संस्कार श्राद्ध में 20 लोग से – अधिक शामिल नहीं होंगे. सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी बिहार नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहने के लिए इन ग्रुपों को अभी जॉइन करें.
लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए फैसला
बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. रोजाना संक्रमितों की संख्या सैकड़ों में आने लगी हैं. कोरोना फिर जान लेने लगा हैं.
ऐसे में मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट (Crisis Management) की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने नाईट कर्फ्यू की घोषणा कर दी. सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है.
इसमें वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों पर रोक नहीं होगी. स्वास्थ्य से जुड़े वाहन और स्वास्थ्य संबंधी शिकायत लेकर अगर निजी वाहन से जा रहे हैं तो उन पर रोक नहीं होगी.
जानकारी के मुताबिक नई गाइडलाइन में पार्क, उद्यान, सिनेमाहाल, रेस्तरां आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया हैं.
इसके अलावे सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद आदि आयोजनों में भी लोगों की संख्या सीमित रहेगी. बाजार और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी और मास्क जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया हैं.
जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी. पार्क भी बंद रहेंगे.
रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी. वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.
सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे. पार्क और जिम भी बंद रहेंगे. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा.
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