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हार पुलिस मेंस एसोसिएशन (Bihar Police Men's Association) लगातार पुलिस के हक में आवाज उठाते आया है. इसी कड़ी में ताजा मामला पुलिस मुख्यालय द्वारा नये ट्रांसफर के आदेश (Order Regarding Transfer) जारी करने को लेकर है.
जनता से रिश्ता। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन (Bihar Police Men's Association) लगातार पुलिस के हक में आवाज उठाते आया है. इसी कड़ी में ताजा मामला पुलिस मुख्यालय द्वारा नये ट्रांसफर के आदेश (Order Regarding Transfer) जारी करने को लेकर है. जहां पुलिस मुखयालय ने नया आदेश जारी किया है जिसमें एक जगह काफी दिनों से जमे हुए पुलिस कर्मियों का 10 दिनों के अंदर ट्रांसफर किये जाने काे कह गया है. वहीं कुछ दिन पहले यह आदेश जारी किया गया था कि पुलिसकर्मियों को अपने निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा. इसको लेकर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने काफी विरोध व्यक्त किया है.
बात दें कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा विधि के प्रतिकूल पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है. जिससे पुलिस कर्मियों में आक्रोश (Outrage among police personnel) व्याप्त है. यह उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा ही नियम 315 के तहत स्थानांतरण हेतु मापदंड निर्धारित था. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा स्थानांतरण भी किया गया और स्वेच्छा भी मांगा गया था. सभी पुलिसकर्मी अपना स्वेच्छा पत्र समर्पित कर चुके हैं. वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसी के अनुसार स्थानांतरण आदेश निर्गत होगा.
आपको बता दें कि नियम 315 में निहित प्रावधान तथा निर्गत आदेश राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है. घोर आश्चर्य का विषय है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रावधान एवं निर्देशों के प्रतिकूल पुलिस मुख्यालय द्वारा धड़ल्ले से स्थानांतरण के संबंध में बिना सोचे समझे आदेश निर्गत किया गया है. जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय राज्य सरकार स्तर से लिए गए निर्णय को बदलने के लिए बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन सक्षम प्राधिकार है. अपने सदस्यों के हित में कल्याणकारी दृष्टिकोण से पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन उपरांत लिए गए निर्णय के प्रतिकूल निर्गत आदेश की घोर भर्त्सना एवं निंदा करता है.
वहीं बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत नियम 315 आदेश का अवलोकन कर मांगे गए स्वेच्छा पत्र के आधार पर ही स्थानांतरण आदेश के संबंध में कार्रवाई किया जाए.
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