बिहार

बिहार में सड़क किनारे विकास कार्यों पर नया फोकस

Saba Naaz
22 Jun 2026 4:37 PM IST
बिहार में सड़क किनारे विकास कार्यों पर नया फोकस
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Bihar: बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे (NH) के दोनों ओर 15-15 मीटर तक किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। पथ निर्माण विभाग ने इस नई नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह नियम पूरे राज्य में लागू हो जाएगा।

नई नीति के तहत NH किनारे की निजी जमीन का मालिकाना हक तो जमीन मालिक के पास ही रहेगा, लेकिन उस 15 मीटर के दायरे में मकान, दुकान, ढाबा या किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। जमीन का उपयोग लोग खेती या आने-जाने के रास्ते के रूप में कर सकेंगे।

सरकार का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण रोकने के लिए उठाया जा रहा है। लगातार NH किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इस नीति से वाहनों के लिए बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद तैयार किया गया है, जिसमें देशभर में हाईवे किनारे अवैध कब्जों को हटाने और सुरक्षित जोन बनाने की बात कही गई थी। इसी के तहत बिहार सरकार अब इसे सख्ती से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

फिलहाल इस प्रस्ताव पर कानून, परिवहन और ट्रैफिक विभाग से राय ली जा रही है। सभी विभागों की सहमति के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

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