Nalanda: कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले की पत्नी के आवेदन पर केस दर्ज
नालंदा: जमीन पर कब्जे से परेशान होकर कलेक्ट्रेट परिसर में अपने शरीर में आग लगाने वाले कांटी के बिंदालाल गुप्ता की पत्नी किशोरी देवी के आवेदन के आधार पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई. इसमें किशोरी देवी ने पप्पू राम उर्फ इंद्रदेव, संजय राम, नंदलाल राम, संजय राम के पुत्र और नंदलाल राम के पुत्र को आरोपित बनाया है. पूरे मामले में नक्शा का बहाना बनाकर जमीन की मापी लटकाए रखने और बिंदालाल गुप्ता द्वारा इंसाफ के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने के बिंदू पर एफआईआर में किशोरी देवी ने कुछ नहीं कहा है. पुलिस एफआईआर में आत्मदाह करने को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 नहीं लगाई है.
किशोरी देवी ने एफआईआर में कहा है कि वह कांटी वार्ड 16 की स्थाई निवासी है. उसके पिता स्वर्गीय बनारसी साह के नाम से डिसमिल जमीन है, जिसपर फूस की झोपड़ी बनी थी. झोपड़ी पप्पू राम, संजय राम, नंदलाल राम, संजय राम के बेटा और नंदलाल राम के बेटे ने मिलकर तोड़ दी और कब्जा कर लिया. काफी गाली-गलौज व मारपीट भी की. पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी. कह रहे थे कि लाख रुपए , तब जमीन छोड़ेंगे नहीं तो एससी/एसटी एक्ट में फंसाकर जेल भेजवा देंगे. इससे मेरे पति बिंदालाल गुप्ता परेशान रहते थे. वह तनाव में आ गए. इस कारण डीएम कार्यालय में जाकर मिट्टी तेल छिड़क आग लगा लिए. नगर थानेदार शरत कुमार ने बताया कि किशोरी देवी के बयान पर केस दर्ज कर एसआई सत्येंद्र सिंह को जांच की जिम्मेवारी दी गई है.
एसकेएमसीएच ओपी ने भी लिया है फर्द बयान
मुजफ्फरपुर. एसकेएमसीएच में भर्ती बिंदालाल गुप्ता का बयान लेने के लिए एसकेएमसीएच ओपी की पुलिस बर्न वार्ड पहुंची. पुलिस अधिकारी ने घायल बिंदालाल गुप्ता, पत्नी किशोरी गुप्ता और पुत्र मुन्ना कुमार से बात की. इसके बाद बयान पर मां व बेटे से हस्ताक्षर लेकर पुलिस निकल गई. बयान में कही गई बातों को पुलिस ने गोपनीय रखा है.