बिहार

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: CBI ने दर्ज की नई FIR

Tara Tandi
29 July 2023 1:05 PM GMT
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: CBI ने दर्ज की नई FIR
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मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मामले की जाचं कर रही सीबीआई द्वारा एक नया एफआई दर्ज किया गया है. हालांकि, सीबीआई द्वारा मामले में किसी नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है. ये एफआईआर अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है. मामला एक नाबालिग लड़की के अपहरण से जुड़ा है. सीबीआई ने 29/07/2023 को दर्ज एफआईआर नंबर RC0922023S0004, बुक नंबर 1239 सीरियल नंबर 08 थाना सीबीआई/एससीबी/पटना में अन्तर्गत धारा IPC 363 (अपहरण), 120 बी (आपराधिक षणयंत्र) दर्ज किया गया है. ये एफआईआर एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग के मामले में दर्ज की गई है.
एफआईआर में अंकित जानकारियों के मुताबिक, मामले से जुड़ी शिकायत 06/04/2023 को मिली थी. जिसे एंट्री नंबर 03 पर 29/07/2023 को समय 11:30 बजे दर्ज की गई. एफआईआर के मुताबिक, शिकायत लिखित में की गई है और पीड़ित द्वारा नाबालिग लड़की की किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया है. घटना का स्थान बालिका गृह मुजफ्फरपुर रन बाई सेवा संकल्प एवं समिति बताया गया है. शिकायत बालिका गृह के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दी गई है.
सीबीआई द्वारा एफआईआर के तीसरे पेज पर ये लिखा गया है है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के जांच के दौरान ये बात सामने आई कि एक लड़की जिसका नाम रानी कुमारी उर्फ पुष्पा कुमारी है जोकि विक्लांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त है. 10/11/2015 को एक शख्स द्वारा खुद को उसका पिता बताया जाता है और साक्ष्य के तौर पर अपना व अपनी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड भी दिया जाता है. कथित पिता का नाम राजकुमार पासवान जोकि ग्राम शुकुल खापिया, ब्लॉक बड़कगांव, जिला - हजारीबाग का खुद को निवासी बताया गया था.
बाद में जांच के दौरान ये पता चलता है कि राजकुमार और उसकी पत्नी शीतला देवी दोनों के ही वोटर आईडी कार्ड फेक थे. इतना ही नहीं इन पति-पत्नी द्वारा CWC सीतामढ़ी की चेयरपर्सन मानसी समादार व साइनिंग मेंबर रेनू कुमारी के फर्जी हस्ताक्षर करके रानी कुमार उर्फ पुष्पा कुमारी के बालिका गृह से रिलीज के फेक ऑर्डर नंबर 207 दिनांक 10/11/2015 बनाया गया था. जांच में रिलीज ऑर्डर फर्जी पाया गया.
मामले में बिहार सरकार द्वारा सीबीआई से जांच में रानी कुमारी उर्फ पुष्पा कुमारी के अपहरण से जुड़ा एफआईआर भी दर्ज करने की अपील की गई थी. मामले में अब सीबीआई द्वारा अपहरण की धाराओं व आपराधिक षणयंत्र की धारा आईपीसी 363, 120 बी दर्ज की गई है. मामले की जांच सीबीआई (पटना) की डिप्टी एसपी नीलम श्री को करने का जिम्मा दिया गया है. एफआईआर डीएस चौहान एसपी (सीबीआई, एससीबी, पटना) के द्वारा दर्ज की गई है.
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