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घर में घुसकर 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गोपालगंज: आठ प्रणव कुमार झा की अदालत ने उनके पिता की हत्या में उनके पिता को घर में घुसकर 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि ने उन्हें छह माह की साधारण राशि की अतिरिक्त सजा दी। सजा प्राप्त करने वाला श्रीपुर ओपी के धनीचक गांव का संतोष कुमार गुप्ता है। अभियोजन पक्ष से एपी नागेश्वर सिंह और बचाव पक्ष से डेवलेंच ललन कुमार की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई। कहा जाता है कि संतोष कुमार गुप्ता ने घर में सो रही अपनी बेटी पूजा कुमारी की 25 जून 2020 को गोदकर के घर में ही हत्या कर दी थी।
विरोध करने पर पत्नी को भी उसी कमरे में बंद कर दिया गया। हॉल पर आसपास के लोग क्षेत्र टैब पूरे मामले की जानकारी हुई थी। सीलबंद पुलिस ने ताला तोड़ शव को बाहर निकाल कर शव को ले जाने की सूचना दी। केस को लेकर बेटी की मां दुर्गावती देवी ने पति के खिलाफ कब्रगाह दर्ज कराई थी।
कांड के अनुसंधान के पक्ष से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी।
थावे में वज्रपात से मुर्दे की मौत हो गई
स्थानीय अभिलेखों में कहा गया है कि दो दिनों में आई तेज हवा और झमाझम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से लेकर वृंदावन तोया गांव के मुसहर टोली में एक तूफान की मौत हो गई। रिवोल्यूशन ने मोहन को बताया कि रावत के खजाने की मौत हो गई है। मामले की सूचना स्थानीय चमत्कार को दिया गया। इसके बाद अस्पताल के पशु चिकित्सक अमरेश यादव सुबह वहां पहुंचे और जांच-पड़ताल की।
यूसुफ मामले में जेल नगर थाना क्षेत्र के सुकुलवा बंदरगाह गांव से पुलिस ने एक संदिग्ध अपराधी को पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधी जीतेश कुमार को पुलिस ने रात में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था।
जिसे जेल भेज दिया गया.
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Ritisha Jaiswal
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