बिहार

नगर निगम का आदेश जारी, बिना रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में कुत्ता रखने को लगेगा जुर्माना

Admin4
14 Sep 2022 2:36 PM GMT
नगर निगम का आदेश जारी, बिना रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में कुत्ता रखने को लगेगा जुर्माना
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गाजियाबाद। एक के बाद एक लगातार हो रही कुत्ता काटने की घटनाओं को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने कड़ा फैसला लिया है। निगम ने अब निगम बनाया है कि अगर कोई सोसाइटी और मकान में पालतू डॉग रखना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना जुर्माना लगेगा। साथ ही अपने कुत्ते का वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र सोसायटी के मेंटेनेंस दफ्तर में जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वही अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन आप नगर निगम की वेबसाइट के लिंक पर जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। इसके प्रमाणपत्र की कापी दफ्तर में जमा करानी होगी। पालतू कुत्ते को पट्टे से बांधकर रखना होगा, बाहर निकलते समय जालीदार मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सर्विस लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं।

बिना रजिस्ट्रेशन के लगेगा जुर्माना

जानकारी के अनुसार, पूप किट, डस्ट पैन भी अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर निगम की ओर से 5000 हजार रुपये की जुर्माना वसूल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 3320 पहुंच गई है। पिछले नौ दिनों में करीब एक हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है। हाल ही में नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में कुत्तों के हमले और काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक बार फिर कुत्ते ने बच्चे को शिकार बनाया था। यहां संजय नगर इलाके में एक पार्क में खेल रहे बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने बुरी तरह काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बच्चे को कुत्ते ने इतनी बुरी तरह काटा कि उसे 150 टांके लगाना पड़े। इस घटना के बाद कुत्ते के मालिक पर नगर निगम ने जुर्माना लगा दिया है।

न्यूज़ क्रेडिट: amritvarshanews

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