बिहार

नगर निगम प्रशासन ने होल्डिंग टैक्स जमा करने व ट्रेड लाइसेंस बनाने की दी चेतावनी

Admindelhi1
26 March 2024 6:53 AM GMT
नगर निगम प्रशासन ने होल्डिंग टैक्स जमा करने व ट्रेड लाइसेंस बनाने की दी चेतावनी
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नगर निगम की ओर से कार्रवाई शुरू की जाएगी

दरभंगा: होल्डिंग टैक्स जमा करने व ट्रेड लाइसेंस बानाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अंतिम चेतावनी दे दी है. इसके लिए आगामी 31 तक का समय निर्धारित किया गया है. इसके बाद नगर निगम की ओर से कार्रवाई शुरू की जाएगी.

नगर आयुक्त कुमार गौरव ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संपत्ति करदाताओं की ओर से 31 तक टैक्स जमा नहीं कराने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें. संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध 31 के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. इसे लेकर नगर निगम की ओर से पूरे शहर में माइकिंग कराकर लोगों को इसके बारे में सूचना दी जा रही है.

इसके लिए शहर के सभी 48 वार्डों को दो भागों में बांटकर दो टोटो रिक्शा को लगाया गया है. पहला टोटो रिक्शा वार्ड एक से 24 तक और दूसरा टोटो रिक्शा वार्ड 25 से वार्ड 45 तक माइकिंग कर रहा है. बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में सौ से अधिक नागरिकों पर दो से तीन करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है. राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्र ने बताया कि नगर निगम अंतर्गत आने वाले सभी मालिकों को संपत्ति कर देना होता है. कई लोग समय से संपत्ति कर नगर निगम में जमा कर देते हैं. लेकिन अभी भी कई करदाताओं पर संपत्ति कर बकाया है. इसको लेकर 31 तक का समय निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि समय से संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई का प्रावधान है. साथ ही शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदारों को व्यवसाय अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है. जो भी दुकानदार नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस नहीं लिए हैं उन्हें लाइसेंस लेने के लिए 31 तक का समय दिया गया है. 31 के बाद नगर निगम संपत्ति कर बकायेदारों और ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वालों का सर्वे कराएगा. इसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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