बिहार

Motihari: ऑफिसर के तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

Admindelhi1
27 July 2024 8:20 AM GMT
Motihari: ऑफिसर के तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
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आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की सजा और बढ़ जाएगी.

मोतिहारी: जिला व सत्र न्यायाधीश 22, रेशमा वर्मा के न्यायालय में चल रहे सेशन ट्रायल राज्य बनाम चंदेश्वर मुखिया व अन्य में तीन आरोपी चन्देश्वर मुखिया, मुन्ना मुखिया व शम्भु मुखिया को वायु सेना में जूनियर वारंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत आदित्य कुमार उर्फ आलोक तिवारी के निर्मम हत्या में आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए आर्थिक दंड दिया गया है. आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की सजा और बढ़ जाएगी.

न्यायाधीश श्रीमती वर्मा ने अपने फैसले में मृतक के आश्रित तीन पुत्रियों व एक सात वर्षीय पुत्र को विक्टिम करार दिया है. विक्टिम कम्पनसेशन एक्ट के तहत डिस्टिक लीगल सर्विस ऑथरिटी के समक्ष मुआवजा के लिये आवेदन देने का निर्देश दिया है. 07 जनवरी 2022 को अपराह्न में 7 नामजद अभियुक्त चन्देश्वर मुखिया, सब्बी मुखिया,मुन्ना मुखिया, शम्भु मुखिया, उपेंद्र मुखिया, इंदल मुखिया व ब्रजेश मुखिया तथा 20-25 अज्ञात आपराधिक लोगों ने मिलकर थानाक्षेत्र के घुसियार बाजार के नहर के पास सरसों लगी खेत में हत्या की थी. सभी अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान के धारा 302 के तहत मृतक के पिता चन्देश्वर तिवारी के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गयी थी. उक्त थाना कांड में सेशन ट्रायल संख्या 466/2022 में स्वतंत्र 7 साक्षियों के साक्ष्य दिया गया. चिकित्सक अतहर हुसैन,अनुसंधानकर्ता रामाकांत उपाध्याय, संजय प्रसाद, लोक अभियोजक साधु शरण सिंह व अभियोजन पक्ष की तरफ से जिले के विद्वान अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी ने मजबूत दलीलें न्यायालय के सामने रखी. अभियुक्तों की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अंशुल व स्थानीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने अपनी दलीलें रखी थी.

आर्थिक सहायता को भेगा गया पत्र: कुल सात अभियुक्तों में उपरोक्त तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं दो अन्य आरोपी सब्बी मुखिया और ब्रजेश मुखिया काराधीन है. आरोपित इंदल मुखिया व उपेंद्र मुखिया अभी तक फरार चल रहे हैं. मृतक के आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से आर्थिक सहायता के लिए न्यायालय द्वारा अलग से पत्र भेजा गया है.

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