बिहार

छेड़खानी में आरोपित को तीन साल की कारावास की सजा

Admin Delhi 1
22 July 2023 5:24 AM GMT
छेड़खानी में आरोपित को तीन साल की कारावास की सजा
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नालंदा न्यूज़: नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले में आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज सह एडीजे सात धीरेंद्र कुमार ने पॉक्सो अधिनियम के तहत भी तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना किया. दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी.

जजश्री कुमार ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है. इसके बाद आरोपी ने जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये पीड़िता को दिया. इसपर कोर्ट में सुनवाई करते हुए आरोपित को औपबंधिक जमानत दे दी गयी. आरोपी छोटू कुमार नोनिया रहुई थाना क्षेत्र का निवासी है. अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने सभी 5 लोगों की गवाही कराई थी. उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2021 को एक बजे दिन में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही थी. इसी दौरान आरोपी उसे रास्ते में घेर कर छेड़खानी करने लगा. पीड़िता के हल्ला पर वह भाग गया. प्राथमिकी के अनुसार आरोपित पहले भी पीड़िता के मोबाइल पर अश्लील बातें किया करता था. इसकी शिकायत पीड़िता ने परिजनों से की थी.

कार्यकर्ताओं ने बैठक कर लिए कई संकल्प

नगर जदयू के कार्यकर्ताओं ने भरावपर व बनौलिया सेक्टर कार्यकारिणी की बैठक की. नगर जिलाध्यक्ष गुलरेज अंसारी ने बताया कि संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत बनाया जाएगा.

सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बतायी जाएंगी. मौके पर मो. असगर शमीम, महमूद बक्खो, धनंजय कुमार देव, मो. मेराजुद्दीन, अजय पासवान, आलोक कुशवाहा, तारिक अनवर, बबलू सिंह, शकिबुल हसन, किशोर कुणाल, सौरभ कुमार, अंकित कुमार, शाहीद सिद्दीकी, सूरज कुमार, प्रणव कुमार दिवाकर, मो. शाहिद, छोटू विश्वकर्मा, सोनू शर्मा, सुबोध कुशवाहा व अन्य मौजूद थे.

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