बिहार

Mokama firing case: कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज की

Rani Sahu
6 Feb 2025 10:46 AM GMT
Mokama firing case: कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज की
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Patna पटना : पटना की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मोकामा फायरिंग केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनकी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रही है। मामला मोकामा में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसमें सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने और कानून प्रवर्तन कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने समेत कई अपराधों का आरोप है।
कोर्ट के फैसले के बाद सिंह के समर्थकों ने निराशा जताई है। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 22 जनवरी को बिहार के मोकामा में पंचमहला थाना अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में पूर्व विधायक सिंह और सोनू-मोनू गिरोह के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह घटना गिरोह द्वारा एक घर पर कथित अवैध कब्जे को लेकर हुए विवाद से उपजी थी। सिंह ने दावा किया कि वे प्रभावित निवासियों की सहायता के लिए गांव गए थे, लेकिन स्थिति गोलीबारी में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से लगभग 200 राउंड फायरिंग हुई।
सौभाग्य से, सिंह सुरक्षित बच गए, हालांकि उनके एक समर्थक की गर्दन पर गोली लगी। सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई। पटना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की, और दूसरी सोनू और मोनू सिंह की मां उर्मिला देवी की शिकायत पर दर्ज की गई। इसके जवाब में, सिंह ने 24 जनवरी, 2025 को बाढ़ उप-विभागीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें पटना के बेउर सेंट्रल जेल में रखा गया।
इसके अलावा, सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोनू सिंह फरार है। सिंह और सोनू-मोनू गिरोह के बीच संबंध खराब हो गए हैं, जिससे हिंसक टकराव हुआ है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, पुलिस शेष संदिग्धों को पकड़ने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास कर रही है। सोनू मोनू गिरोह के कई आरोपी फरार हैं और अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो पटना पुलिस उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। (आईएएनएस)
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