मुंगेर: पिछले साल 12 दिसंबर को बरारी थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर हुई फायरिंग और मारपीट की घटना में जेल में बंद विधायक गोपाल मंडल के रिश्तेदार दिलीप मंडल की नियमित जमानत अर्जी को सीजेएम की अदालत ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज किया. घटना के बाद से ही दिलीप फरार था. पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी. तीन अगस्त को दिलीप मंडल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. बरारी थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट व फायरिंग की घटना को लेकर लालबहादुर शास्त्रत्त्ी के बयान पर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल के साथ ही संजीव सिंह, धनंजय यादव और दिलीप मंडल पर केस दर्ज किया गया था.
जिस बंदूक से गोली चली थी, वह किसकी थी
पिछले साल बरारी में विवादित जमीन को लेकर हुई घटना में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ था कि रवि उर्फ शरद को जिस बंदूक से गोली मारी गई थी, वह किसकी थी. बंदूक की गोली के छर्रे से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. सवाल था कि क्या वह बंदूक लाइसेंसी थी. अगर लाइसेंसी थी तो उस बंदूक का मालिक कौन था. अगर मालिक का पता चला गया तो उसके लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई. अगर बंदूक लाइसेंसी नहीं थी तो अवैध हथियार को खोजने का प्रयास क्यों नहीं किया गया.