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बिहार के कैमूर में व्यवहार न्यायालय भभुआ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले का फैसला आया है
Kaimur: बिहार के कैमूर में व्यवहार न्यायालय भभुआ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले का फैसला आया है. जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
दरअसल, यह मामला साल 2020 की 5 नवंबर का है. कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में बकरी चराने गई पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. आरोपी का नाम अनुज कुमार है. जिसके बाद पीड़िता के बयान पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी. इस दौरान पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता को नाबालिग पाया था. जिसके कारण आरोपी अनुज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
कोर्ट ने सुनाई सजा
दो साल पहले शुरू हुए इस मामले में आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड की नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतान करना होगा. वहीं, पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट पर फैसले पर ख़ुशी जताई और उन्होंने कहा कि उन्हें आखिरकार उन्हें न्याय मिल गया है. वो काफी समय से न्याय का इंतजार कर रहे थे.
Rani Sahu
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