भागलपुर न्यूज़: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई. पॉक्सो के विशेष जज पन्नालाल की अदालत ने अभियुक्त मो. कुर्बान को सजा सुनाई.
अभियुक्त बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के प्राणपुर स्थित वार्ड संख्या 12 का रहने वाला है. सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह
महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. उसे विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई व सभी सजा एक साथ चलेगी. कोर्ट ने पीड़िता को छह लाख रुपये मुआवजा भी देने का आदेश दिया है.
सहेली बुलाकर ले गई, आरोपी के मोबाइल से ही पिता को कॉल किया घटना सबौर थाना क्षेत्र में 28 दिसंबर 2018 की थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसकी सहेली ने कहा कि सर बुला रहे हैं. जब पहुंची तो कोई नहीं दिखा. कुछ ही देर में आरोपी जबरन उसे अपनी बाइक पर बिठाकर लेकर ले गया. ले जाने के बाद आरोपी ने दुष्कर्म और मारपीट भी की. उसे उसने छिपाकर रखा था. पीड़िता ने बताया था कि एक दिन आरोपी बाहर निकला और उसका मोबाइल वहीं पर छूट गया. उसके ही मोबाइल से अपने पिता को कॉल कर पूरी बात बताई. जिसके बाद उसके पिता उसे लाने के लिए पहुंचे. पीड़िता का कहना है कि जब उसके पिता आए तो उस समय भी आरोपी उसे इधर-उधर छिपाने की कोशिश करने लगा पर वह सफल नहीं हो सका और वह अपने पिता के साथ लौट गई. लौटने पर थाने में केस दर्ज कराया.