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बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को मरते दम तक (Court order Muzaffarpur Gangrape case) जेल में रहने की सजा हुई है
मुजफ्फपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को मरते दम तक (Court order Muzaffarpur Gangrape case) जेल में रहने की सजा हुई है. इसके अलावा उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. एडीजे- 6 सह विशेष पॉक्सो न्यायधीश सत्यप्रकाश शुक्ला ने बोचहां के आदिगोपालपुर पंचायत के चक अब्दुल्लाह रहमान के रंजीत पासवान को ये सजा सुनाई. आरोपियों को 27 जुलाई को दोषी करार दिया गया गया था. दोषी जेल में बंद हैं.
क्या है मामला : बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर 2013 को पीड़िता (15) के घर के सभी लोग केजरीवाल हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाने गए थे. रात में सब लोग अस्पताल में ही थे. इसकी भनक लगते ही दोनों आरोपी पीड़िता के घर मे घुस कर उसके साथ गैंगरेप किया था. और उसे अचेत हालत में छोड़कर भाग गए थे. परिजन घर पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई. पीड़िता का इलाज कराया गया, फिर उसका मेडिकल हुआ. मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ उसने मामला दर्ज कराया था.
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Rani Sahu
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