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पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार (ADJ Avinash Kumar) के साथ कथित मारपीट मामले (Madhubani Judge Attack Case) में अभियुक्त घोराडीह के एसएचओ गोपाल कृष्णा और एएसआई अभिमन्यु शर्मा को जमानत दे दी गई है
पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार (ADJ Avinash Kumar) के साथ कथित मारपीट मामले (Madhubani Judge Attack Case) में अभियुक्त घोराडीह के एसएचओ गोपाल कृष्णा और एएसआई अभिमन्यु शर्मा को जमानत दे दी गई है. जस्टिस चंद्रशेखर झा ने अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई की.
पुलिस के रवैये पर हाईकोर्ट ने जतायी थी नाराजगी: गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस के रवैये को निराशाजनक बताते हुए मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा था. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे. साथ ही इस मामले की निगरानी सीआईडी के एडीजी खुद करेंगे.
सारी धाराएं जमानती: याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता वसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 341,323,506/34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत चार्जशीट दायर की गई है. इनमें सारी धाराएं जमानती हैं और याचिकाकर्ता 10.12.2021 से हिरासत में हैं.
कोर्ट से मिली जमानत: याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं को जेल में बंद रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा. इस पर कोर्ट ने सीआईडी द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका को स्वीकृति दे दी.
यह है पूरा मामला: झंझारपुर के एडीजे ने अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनांक 18.11.2021 को दोपहर के करीब 2 बजे उक्त दोनों पुलिस वाले उनके चेम्बर में जबरदस्ती घुस आए. उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की और एएसआई अभिमन्यु शर्मा ने उन्हें लोडेड रिवॉल्वर दिखा कर जान से मारने की धमकी दी थी.
Rani Sahu
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