बिहार

Madhubani: अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
16 Jan 2025 6:48 AM GMT
Madhubani: अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई
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अलग-अलग धाराओं में 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मधुबनी: बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गांगुली गांव में पत्नी की गला घोंटकर की गई हत्या मामले में कोर्ट ने पति नाज अली को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अलग-अलग धाराओं में 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संकाश चंद्र की अदालत ने सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया. सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एपीपी रामानंद यादव एवं पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता रामशरण साह ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी.

सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना अंतर्गत बनौल गांव की नेमत खातून की शादी वर्ष 2006 में गांगुली गांव के नाज अली के साथ हुई थी. शादी के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा. कई बार पंचायत हुआ लेकिन उसका पति प्रताड़ित करते रहा. आखिरकार 16 जून 2020 की रात उसकी हत्या कर दी गई. सूचना पर मृतका के भाई मो. शमी अपने रिश्तेदार मो. दानिश के साथ गांगुली पहुंचे तो नेमत खातून का शव उसके कमरे में पड़ा था. बेनीपट्टी पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था. घटना को लेकर मृतका के भाई मो. शमी ने प्राथमिकी दर्ज कराया था.

एसएच-52 से गेहूं लदा पिकअप जब्त: धकजरी एसएच 52 मुख्य पथ के कन्हैया बहा पुल के निकट गेहूं लदा एक पिकअप की संध्या में पुलिस ने जब्त की है. सरकार द्वारा डीलर को दिय जा रहे बोरी में रखा गेहूं देख पुलिस ने पिकअप को जब्त की है. प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष गौरव गुप्ता ने बताया की गेहूं लदा पिकअप को जब्त की गई है. वहीं पिकअप के चालक का कहना है की किसान के यहाँ से गेहूं खरीद की गई है.

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