बिहार

शराब तस्कर को 5 वर्ष की सश्रम कारावास, 1 लाख रूपए अर्थ दंड की सजा

Admin4
23 Dec 2022 10:07 AM GMT
शराब तस्कर को 5 वर्ष की सश्रम कारावास, 1 लाख रूपए अर्थ दंड की सजा
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जहानाबाद। बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने एक शराब तस्कार को गुरुवार को पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष उत्पाद न्यायालय (द्वितीय) सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) राकेश कुमार की अदालत ने अरवल जिला के मेहंदिया थाना अंतर्गत शकरपुर गांव निवासी अवधेश मेहता को शराब तस्करी के एक मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने 27 अगस्त, 2021 को मसदपुर-सोनदियारा सड़क मार्ग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे अभियुक्त अवधेश मेहता के पास से एक बोरे में कुल 66 लीटर देसी शराब बरामद की थी। उल्लेखनीय है कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराब सेवन और बिक्री प्रतिबंधित है।
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