बिहार
शराबबंदी: कोर्ट में सरकारी पक्ष ठीक से नहीं रखने वाले सरकारी वकीलों पर गाज, हटाए गए विशेष लोक अभियोजक
Renuka Sahu
22 Jan 2022 2:07 AM GMT
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फाइल फोटो
शराबबंदी से जुड़े मुकदमों में सरकारी पक्ष ठीक से नहीं रखने वाले सरकारी वकीलों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शराबबंदी से जुड़े मुकदमों में सरकारी पक्ष ठीक से नहीं रखने वाले सरकारी वकीलों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के विशेष लोक अभियोजक बजरंग सिंह और शिवहर के विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश सिंह को हटा दिया गया है। दरभंगा और शेखपुरा के सहायक लोक अभियोजकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समस्तीपुर के विशेष लोक अभियोजक राम लखन राय और लखीसराय में विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण चौधरी को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मुकदमों की पैरवी से मुक्त कर दिया गया है।
प्रमंडलवार चल रही समीक्षा
अपर मुख्य सचिव केके पाठक न्यायालयों में दर्ज मुकदमों की स्थिति के बारे में प्रमंडलवार समीक्षा कर रहे हैं। शुक्रवार को शेखपुरा, दरभंगा, लखीसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और शिवहर जिलों की समीक्षा की गई। सभी लोक अभियोजकों को लंबित कांडों का निपटारा जल्द करा कर नियमित रूप से रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।
उत्पाद आयुक्त करेंगे छपरा कांड की जांच
छपरा जिले में पांच लोगों की हुई मौत की जांच उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी और आईजी मद्य निषेध अमृत राज करेंगे। अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर मद्य निषेध आयुक्त ने छपरा जाकर स्थानीय अधिकारियों के साथ ही पीड़ित परिवारों व लोगों से भी इस संबंध में जानकारी ली। ज्ञात हो कि मृतक के परिजन जहरीली शराब से मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय उत्पाद अधिकारियों व प्रशासन से भी पूरे मामले की रिपोर्ट मुख्यालय तलब की गई है।
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