बिहार

हत्या मामले में नौ लोगों को उम्रकैद की सजा

Admin Delhi 1
29 May 2023 7:14 AM GMT
हत्या मामले में नौ लोगों को उम्रकैद की सजा
x

मधुबनी न्यूज़: पीट पीटकर जीबछी देवी की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए नागेश्वर यादव सहित नौ लोगों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूर आलम की अदालत ने सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फुलपरास थाना के हरियारी निवासी भागेश्वर यादव ,भोला यादव, राम नारायण यादव ,बलराम यादव, हरेराम यादव बहुआरबा निवासी रोबिन यादव, बैजू यादव, यदुवीर यादव एवं सुगापट्टी निवासी घूरन यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से मो. फैज तथा सूचक की ओर से अधिवक्ता कृष्णदेव यादव ने दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. एपीपी ने बताया कि 21 अक्टूबर 1997 को भागेश्वर यादव ने जिबछी देवी का बकरी का बच्चा खस्सी को पकड़ लिया.

जब जिबछी देवी ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उसपर हमले कर दिये. तीर भी चला दिया. तीर जिवछी देवी के पेट में लगा जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. इलाज के दौरान जीवछी देवी कि डीएमसीएच में मौत हो गयी.

विवाहिता की हत्या के आरोप में केस

फुलपरास मुखिया गांव निवासी उपेन्द्र महतो ने लोहापीपर गांव निवासी कैलू महतो के पुत्र ललन महतो सहित अन्य के खिलाफ दहेज को लेकर पुत्री रंजू देवी की हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है. थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि विवाहिता के पिता को बेटी को ससुराल के लोगों द्वारा मारकर उसे जलाने का पता चला. पिपराघाट कमला नदी तट पर शव को जला दिया गया.

जब तक परिजन पुलिस के साथ पहुंची तब तक शव जलकर खाक हो चुका था. दर्ज एफआईआर में दहेज की मांग पूरा नहीं करने पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

Next Story
© All Rights Reserved @ 2023 Janta Se Rishta