बिहार

हत्या के 29 साल बाद मिली उम्रकैद की सजा

Admin Delhi 1
7 Feb 2023 7:22 AM GMT
हत्या के 29 साल बाद मिली उम्रकैद की सजा
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नासरीगंज थाना क्षेत्र के अतिमीगंज में 29 साल पहले राम प्रसिद्ध सिंह की हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज पांच रजनी कुमारी की अदालत में एकमात्र अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

रोहतास न्यूज़: साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 35000 रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मामले की प्राथमिकी नासरीगंज थाना क्षेत्र के अतिमीगंज निवासी रणविजय सिंह ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी.

फर्दबयान में रणविजय का कहना था कि 29 जनवरी 1994 की शाम 415 बजे गांव के दक्षिण कुछ लोग ताश खेल रहे थे. मेरा भाई रामप्रसिद्ध सिंह शौच से आए और वहीं बैठकर ताश देखने लगे. पास के खेत में मैं खाद डाल रहा था. पास में ही मकान में पिता व चाचा कुटी काट रहे थे. इसी बीच अभियुक्त अन्य लोगों के साथ हथियार से लैस होकर पहुंचे और मेरे भाई राम प्रसिद्ध सिंह को पकड़ लिए.

ताश खेल रहे लोगों को भगाने के लिए अभियुक्तों ने हवा में फायरिंग की. तब सभी भाग गए. इसके बाद अभियुक्त ने मेरे भाई को पकड़ लिया और उन्हें गोली मार दी. जिससे उनके भाई की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद अभियुक्तगण मेरे भाई को खींचकर मंदिर के पास ले गए और वहां उसे गड़ासे से काट डाला.

इसके बाद नारेबाजी करते हुए मौके से भाग निकले. बताया कि मुसमात लखमुनिया कुंवर और अभियुक्त के बीच पहले से विवाद चल रहा था. मेरे भाई राम प्रसिद्ध ने लखमुनिया कुंवर की मदद की थी और दो बीघा जमीन से लिखवाया था. जिससे अभियुक्त हड़पना चाहते थे. इसी के विवाद में घटना हुई थी.

मामले में ट्रायल के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों को पेश किया गया था.

अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को हत्या व शस्त्रत्त् अधिनियम दोषी पाया और सजा सुनाई.

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