नालंदा न्यूज़: घरेलू कचरा फेंकने के विवाद में हुई नरेश सिंह की हत्या मामले में आरोपित मुकेश सिंह को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही, 50 हजार जुर्माना किया. इसके अलावा शस्त्रत्त् अधिनियम में दोषी पाकर तीन साल व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. वहीं हत्या के प्रयास मामले में आरोपित गौतम कुमार को तीन साल व 10 हजार जुर्माना किया. शस्त्रत्त् अधिनियम में भी तीन साल व पांच हजार जुर्माना हुआ. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो संतोष कुमार ने कतरीसराय थाना क्षेत्र के कटौना गांव निवासी चार अन्य आरोपी भूषण सिंह, गुलशन कुमार, सुनील सिंह व अनुज सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. जबकि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान ही दो अभियुक्त नरेश सिंह व राहुल कुमार को निर्दोष दिखाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया था. मामले में अभियोजन की ओर से सभी आठ लोगों ने गवाही दी थी. जबकि, आरोपी की ओर से विनोद कुमार ने बहस की थी.
उन्होंने बताया कि 12 सितंबर 2015 की संध्या पांच बजे कचरा फेंकने को लेकर दोनों पक्ष की महिलाओं में विवाद हुआ. विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया और तभी आरोपित सूचक ललन कुमार के घर पर हरवे-हथियार से लैस होकर धावा बोल दिया. इसके बाद आरोपित नरेश सिंह के कहने पर मुकेश ने गोली चला दी. इससे सूचक ललन कुमार के पिता नरेश सिंह की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. जबकि, गौतम कुमार ने गोली चलाया, जो रंजय कुमार को लगा और वह जख्मी हो गए. इनका इलाज सदर अस्पताल में हुआ. वहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया था.