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भागलपुर। बिहार में भागलपुर जिले की बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पन्नालाल ने नाथनगर क्षेत्र की एक नाबालिग से साथ हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी अभियुक्त अशोक मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया। जुर्मने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की सजा अलग से भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक जयकिशन मंडल और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद यादव ने बहस में हिस्सा लिया।
उल्लेखनीय है कि भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़तिा की ओर से अशोक मंडल और राम मंडल के विरुद्ध एक प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई थी। उस समय पुलिस ने तत्काल राम मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि अशोक मंडल फरार चल रहा था।पुलिस ने अशोक मंडल को फरार घोषित करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। इधर वर्ष 2019 में अदालत ने राम मंडल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, पांच वर्ष तक पुलिस को चकमा देकर फरार रहने वाले अभियुक्त अशोक मंडल की गिरफ्तारी के लिए अदालत से कई बार नोटिस जारी हुआ। पुलिस की लगातार दबिश के बाद अशोक मंडल ने 05 अक्टूबर 2022 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
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