रोहतास न्यूज़: नोखा थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब पांच साल पहले किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अपर जिला जज छह रामजी सिंह यादव की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत में एक अभियुक्त नोखा थाना क्षेत्र के भलुआही निवासी विकास कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
राशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को भुगतान करने का विशेष अदालत ने आदेश दिया है. साथ ही विशेष अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए तथा बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम की धारा 33 की उपधारा 8 अंतर्गत पीड़िता को चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता प्रतिकार स्कीम अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भुगतान करने का निर्देश जारी किया है. प्राथमिकी किशोरी ने डेहरी महिला थाने में दर्ज करायी थी. फर्दबयान में किशोरी का कहना था कि 25 फरवरी 2018 की सुबह सात बजे शौच के लिए जा रही थी. तभी मंदिर के पास अभियुक्तों में जबरदस्ती उठा लिया और अभियुक्त के गोदाम में ले गए, जहां मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुराचार किया.
किसान के घर से लाखों के आभूषण-नगदी चोरी
बड़हरी ओपी के स्थानीय बाजार में की रात चोरों ने किसान के घर का ताला तोड़ आभूषण नगद सहित लाखों रुपए मूल्य की सामग्री चुरा कर फरार हो गए.
बड़हरी निवासी किसान चंदन कुमार सिंह शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार के साथ गए थे. इस बीच मौका देख चोरों ने देर रात बांस के सीढ़ी के सहारे किसान के घर में प्रवेश कर गए. दरवाजे व गोदरेज का ताला तोड़ उसमें रखे दो लाख रुपए के आभूषण, नगद 12 हजार रुपए , एलसीडी, स्टेबलाइजर तथा एक बड़े बक्से में रखे गए कपड़े को चुराकर फरार हो गए. ओपी प्रभारी जितेंद्र पंडित ने बताया कि अज्ञात चोरों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है.