बिहार

हत्या में लिप्त 3 महिलाओं समेत सात को उम्रकैद

Admindelhi1
30 March 2024 5:12 AM GMT
हत्या में लिप्त 3 महिलाओं समेत सात को उम्रकैद
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स्पेशल जज सुधाकर पांडेय की अदालत ने तीन महिला समेत सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई

रोहतास: शराब के नशे में गाली-गलौज करने से मना करने पर राजपुर थाना क्षेत्र के नीमा गांव के पाली पासवान की करीब डेढ़ साल पहले हुई हत्या के मामले में बिहार संशोधित उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज सुधाकर पांडेय की अदालत ने तीन महिला समेत सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

विशेष अदालत ने रामपुर थाना क्षेत्र के नीमा निवासी अभियुक्त राजेश पासवान पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं अन्य अभियुक्तों में नीमा गांव के ही सिंटू देवी, सरीता देवी, मालती देवी, ददन पासवान, श्याम बिहारीराम, सुग्रीव राम पर विशेष अदालत ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि विशेष अदालत ने मृतक की पत्नी को देने को कहा है. खास बात यह रही कि इस केस की स्पीडी ट्रायल के तहत महज 10 माह में ही सुनवाई पूरी की गई है. उत्पाद अधिनियम के स्पेशल पीपी रमेश कुमार रमन ने बताया कि मामले की प्राथमिकी राजपुर थाना के नीमा गांव की मनोरमा देवी ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी. अपर विशेष लोक अभियोजक बलवंत प्रसाद सिंह ने बताया कि विशेष अदालत में ट्रायल के दौरान चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता समेत नौ गवाहों को पेश किया गया था. बताया अभियुक्तों के विरुद्ध 22 मई 23 को आरोप का गठन किया गया था. मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की गई.

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