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बिहार | जिला अदालत के पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश रणजीत प्रसाद ने पत्नी की गला दबा हत्या करने से संबंधित मुकदमा सेशन ट्रायल नम्बर193/20 कि विचारण पूरी करने के बाद मामले में नामजद तीन आरोपियों में से एक गौतम ठाकुर को पत्नी प्रेमलता देवी की हत्या का दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार की अर्थदंड की सजा सुनाई.
अदालत ने अर्थदंड की राशि आरोपी द्वारा अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त तीन माह की कैद भी निर्धारित किया है. इसी मामले में नामजद मृतिका के ससुर कुमोद ठाकुर एवं सास पूनम देवी को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. सजा सुनाये जाने के बाद न्यायाधीश श्री प्रसाद ने आरोपी गौतम ठाकुर को न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारागार भेज दिया. घटना को लेकर मृतका के पिता वकील ठाकुर ग्राम सिकटिया (कोढा) निवासी की शिकयत के आधार पर कोढा थाना कांड संख्या 354/20 दर्ज किया गया. घटना के सात वर्ष पूर्व उन्होंने बेटी प्रेमलता की शादी आरोपी गौतम ठाकुर जो ग्राम कुम्हार टोली पचमा निवासी से किया था. जिस दाम्पत्य जीवन से तीन संतान भी है. घटना के एक माह पूर्व से सभी आरोपी बहाना बनाकर मृतका से हमेशा झगड़ा किया करते थे ओर जान से मारने की धमकी देते आ रहे थे. इसी क्रम में 26 जुलाई 20 को वादी जब अपने घर पर थे तभी उन्हें बेटी की मृत्यु कि सूचना मिली जिस पर जब वो अपने बेटी की ससुराल परिवार के लोगों के साथ पहुंचा तो चौकी पर बेटी को मृत लेटा पाया. तभी पास पड़ोस के जमा लोगों से जनकारी लगी की आरोपियों ने बेटी की गला दबा हत्या कर दिया है. अपर लोक अभियोजक राम विलास पासवान ने छह साक्षियों की ब्यान दर्ज करायी. जिसका बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रतिपरीक्षण किया. न्यायाधीश रणजीत प्रसाद ने साक्ष्य एवं दोनों पक्षों की तर्क सुनने के पश्चात यह फैसला सुनाया.
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Harrison
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